किन हालातों में निरस्त हो जाता है आपका वोट, जानें कब-कब छिन जाता है मतदान का अधिकार
ऐसे में वोटिंग की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं. इस बीच आज हम जानेंगे कि आख़िर किन हालातों में एक मतदाता का मतदान निरस्त हो सकता है.
मतदान के लिए ज़रूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में हो. यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता है तो आप मतदान नहीं कर सकते हैं.
वहीं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(3) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक ही वर्ग के एक निर्वाचन-क्षेत्र से एक से ज्यादा वोट नहीं दे सकता है.
उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति लोकसभा चुनावों में केवल एक निर्वाचन क्षेत्र से ही वोट कर सकता है. यदि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र में वोट करता है, तो उसके द्वारा किए गए सभी वोट खारिज कर दिए जाएगा.
वहीं गलती से यदि एक व्यक्ति का लिस्ट में दो बार नाम आ जाता है तब भी उस व्यक्ति का वोट निरस्त माना जाता है. भले ही उस व्यक्ति ने दो बार वोट दे दिया हो.