कांस्टेबल नहीं कर सकता हर चालान, सिर्फ इनका ही होता है अधिकार! ये नियम आज ही जान लें
आपके चालान काटने के लिए, ट्रैफिक पुलिस को चालान बुक या ई-चालान मशीन होना जरूरी है. इन दोनों में से कम से कम एक होने के बिना, आपका चालान नहीं काटा जा सकता है.
ट्रैफिक पुलिसकर्मी को अपने यूनिफॉर्म में रहना भी अनिवार्य है. उनके यूनिफॉर्म पर उनका बैज नंबर और उनका नाम होना चाहिए. यदि उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, तो आप पुलिसकर्मी से उसका पहचान पत्र दिखाने को भी कह सकते हैं.
ट्रैफिक पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल केवल 100 रुपए का फाइन आप पर कटवा सकता है. अधिक फाइन केवल ट्रैफिक ऑफिसर (ASI या SI) ही कटवा सकते हैं. इसका मतलब है कि ये ऑफिसर 100 रुपए से अधिक का चालान कटवा सकते हैं.
ASI, SI और इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन करने का अधिकार है. Traffic Constable इनकी मदद के लिए होते हैं. उन्हें किसी की गाड़ी की चाबी निकालने या फिर गाड़ी के टायर की हवा निकालने का कोई हक नहीं है. वो आपसे गलत तरीके से बात भी नहीं कर सकते हैं.
जब ट्रैफिक कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी की चाबी निकालता है, आपको उस घटना का वीडियो बनाने की सलाह दी जाती है. इस वीडियो को आप उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर किसी सीनियर अधिकारी के सामने दिखा सकते हैं, और उसे अपनी शिकायत कर सकते हैं.