क्या आपने कभी की है मार्केट में नकली नोट चलाने की कोशिश,जानिए कितनी मिलती है सजा?
बता दें कि यूपी के जालौन में अपर जिला न्यायालय ने 13 साल पुराने नकली नोट रखने के मामले में दो लोगों को सजा सुनाई है. सजा के तौर पर दोनों को 10-10 साल की जेल और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं जुर्माना नहीं भरने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
दरअसल ये मामला अगस्त 2012 का है. उस वक्त पुलिस ने नकली नोट के दो एजेंट को गिरफ्तार किया था. इन दोनों के पास से पुलिस को हजारों के नकली नोट बरामद हुए थे.
नकली नोट रखना और उसको किसी को देना दोनों ही गैरकानूनी है. इसे आईपीसी की धारा 489 अ से 489 ई में दंडनीय अपराध माना जाता है. इस जुर्म में आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है.
किसी भी देश में नकली नोट रहने से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है. इसलिए इस मामले की जांच सख्त तरीके से होती है और इसमें कठोर से कठोर सजा का प्रावधान है.
इसके अलावा आप अगर ये जानते हैं कि आपके पास नकली नोट है, इसके बावजूद आप उसको सर्कुलेट करने में मदद करते हैं, तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है. ऐसा करना कानूनी अपराध है और इस मामले में 7 साल की सजा हो सकती है.