भारत में खरीदारी पर लगता है GST, वैसे पाकिस्तान में कौन-कौन से टैक्स?
भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ. यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसने वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जैसे कई पुराने करों को एकीकृत कर दिया.
जीएसटी ने टैक्स संरचना को पारदर्शी बनाया और टैक्स चोरी को कम करने में मदद की. यह सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विकास कार्यों में उपयोग होता है.
सवाल ये है कि भारत में खरीदारी पर जैसे GST लगता है तो पाकिस्तान में कौन-कौन से टैक्स लगते हैं.
पाकिस्तान में सामानों की बिक्री पर जनरल या स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स जिसे जीएसटी या वैट भी कहा जाता है जिसकी मौजूदा दर करीब 18 फीसदी तक है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान में पहले ये टैक्स रेट 17 फीसदी था, जिसे साल 2023 में करीब 64 करोड़ डॉलर के एडिशनल रेवेन्यू के लिए बढ़ाया गया था.
यह टैक्स सामानों की आपूर्ति और बिक्री पर लागू होता है. इसके अलावा, कमर्शियल आयात पर 3% अतिरिक्त वैट और निष्क्रिय करदाताओं को आपूर्ति पर 4% अतिरिक्त टैक्स लगता है.
सेवाओं पर टैक्स की जिम्मेदारी प्रांतीय सरकारों की है और यह दर 13% से 16% तक हो सकती है. उदाहरण के लिए, सिंध और पंजाब जैसे प्रांतों में सेवा कर अलग-अलग दरों पर वसूला जाता है. इन टैक्स के बीच पाकिस्तान में महंगाई से भी लोगों का बुरा हाल है.