क्या सही में पतंग उड़ाना है गैरकानूनी? अगर उड़ाई तो हो सकती है जेल! ये है नियम
तो जानते हैं आखिर कानून क्या है और पतंग को लेकर क्या नियम है. दरअसल भारत में एक कानून है, जिसका नाम है इंडियन एयरक्राफ्ट कानून. इसके तहत अगर आप कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं तो इसके लिए पहले परमिशन लेनी होगी.
अब सवाल है कि आखिर फिर पतंग पर क्यों रोक है. बता दें कि इस कानून में एयर शिप, पतंग, ग्लाइडर्स, बैलून और फ्लाइंग मशीन को एयरक्राफ्ट माना गया है. इससे एयरक्राफ्ट कानून में पतंग भी आती है. ऐसे में पतंग उड़ाने के लिए परमिशन की आवश्यकता है.
अगर कोई इस कानून के तहत दोषी पाया जाता है तो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के सेक्शन 11 के अनुसार उसके लिए 2 साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान है.
इतना ही नहीं, पहले इस एक्ट में सजा का प्रावधान 6 महीने की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना था. फिर इसे साल 2008 में संशोधित कर दिया गया और इस सजा को बढ़ा दिया गया.
इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में मांझे पर बैन, चाइनीज मांझे पर बैन जैसे नियम भी हैं. वैसे कई कानून हैं, जिनका पालन लिखित तरीके के हिसाब से नहीं होता है.
बता दें कि इस कानून में एयरपोर्ट के पास एयरक्राफ्ट उड़ाने को लेकर विशेष प्रावधान और नियम हैं.