अगर हो जाए पाकिस्तान पर कब्जा तो कैसे मिलेगी पाकिस्तानियों को भारत की नागरिकता, क्या ऐसा भी है कोई नियम
सबसे पहले समझिए कि भारत में नागरिकता देने का नियम कौन तय करता है. हमारे देश में नागरिकता से जुड़े प्रावधान भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आते हैं.
इसके मुताबिक कोई भी विदेशी नागरिक भारत का नागरिक बनने के लिए आवेदन कर सकता है.इसमें जन्म, पंजीकरण, वंशानुगत, प्राकृतिककरण और भारत की भूमि के भारत में मिल जाने जैसे प्रावधान शामिल हैं.
अगर भारत पाकिस्तान पर कब्जा कर लेता है और वह इलाका आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा घोषित हो जाता है, तो वहां रहने वाले लोग भारतीय नागरिक माने जाएंगे.
हालांकि ऐसा पहले भी इतिहास में हो चुका है. जब 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना, तो वहां के लोगों को भारतीय नागरिकता अपने आप मिल गई थी.
इसी तरह अगर भविष्य में पाकिस्तान का कोई हिस्सा भारत में मिल जाता है, तो वहां के लोग भी भारतीय नागरिकता पाने के हकदार होंगे. लेकिन पाकिस्तान के पूरे देश की बात अलग है.
अगर पूरा पाकिस्तान भारत के अधीन हो जाता है, तो उसके 24 करोड़ से ज्यादा लोगों को नागरिकता देने का बड़ा कानूनी और प्रशासनिक मसला होगा.
ऐसे हालात में संसद को कानून बनाना पड़ेगा कि नागरिकता देने का तरीका क्या होगा. क्या सबको सीधे नागरिकता मिलेगी, या फिर कोई और प्रक्रिया होगी.