न्यू ईयर पार्टी पर कैसे मिलेगा एक दिन के लिए शराब का लाइसेंस, जानिए नियम

देश में कभी पर भी बिना लाइसेंस के शराब नहीं परोसा जा सकता है. इसको लेकर नियम बने हुए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन के लिए लाइसेंस कहां पर मिलता है.
बता दें कि न्यू ईयर के मौक पर कई लोग घरों, होटल, रेस्टोरेंट या अन्य किसी जगहों पर पार्टी का आयोजन करते हैं. लेकिन किसी भी जगह पर पार्टी में शराब परोसने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है.
राज्य सरकार प्रदेश में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त लोगों को ही शराब बेचने की अनुमति देती है. जो लोग बिना लाइसेंस के शराब बेचते हैं. एक्साइज विभाग ऐसे लोगों पर कार्रवाई करता है और तगड़ा जुर्माना लगता है. इसके साथ ही इस तरह के लोगों को जेल भी भेजा जा सकता है.
अगर आप न्यू ईयर समेत किसी भी पार्टी में मेहमानों के लिए शराब की व्यवस्था करना चाहते हैं. तो आप अपने मन मुताबिक यूं ही बोतल लाकर नहीं रख सकते हैं. इसके लिए भी लाइसेंस मिलता है.
बता दें कि पार्टी के लिए शराब और उसका लाइसेंस आपको एक दिन के लिए मिलता है, इसके लिए आपको आबकारी विभाग में जाकर आवेदन देना होता है. वहीं लाइसेंस मिलने पर ये सिर्फ अगले दिन रात 12 बजे तक के लिए मान्य होता है.
जानकारी के मुताबिक अगर आप घर में कहीं शराब की पार्टी कर रहे हैं, तो फिर आपको 500 रुपये की फीस देकर लाइसेंस लेना होता है. वहीं पार्टी किसी बैंक्विट हॉल या कमर्शियल प्लेस में हो रही है, तो आपको 10000 रुपये देने होते हैं.