Diwali 2025: क्या ट्रेन में पटाखे ले जाने पर नहीं है रोक? दिवाली से पहले जान लें यह नियम

Diwali 2025: दिवाली का त्योहार बस आने ही वाला है और भारत की सड़कें रोशनी से चमक उठी हैं. त्योहार की रौनक तो है ही लेकिन साथ में सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है. खासकर पटाखों के परिवहन के मामले में. लेकिन इसी बीच एक सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय रेलवे में पटाखे लेकर जा सकते हैं? आइए जानते हैं.
पटाखे ज्वलनशील और खतरनाक वस्तुओं में आते हैं. इस वजह से इन्हें किसी भी परिस्थिति में ट्रेन में नहीं ले जाया जा सकता. ट्रेन में इन वस्तुओं को ले जाना प्रतिबंधित है.
रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत ट्रेन में पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ है. इस कानून के तहत भारतीय रेलवे उन व्यक्तियों को दंडित कर सकता है जो ट्रेन में प्रतिबंधित या खतरनाक वस्तुएं ले जा रहे हों.
पटाखे ले जाते हुए पकड़े जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. इसमें ₹1000 तक का जुर्माना और ज्यादा गंभीर मामलों में 3 साल तक की कैद भी हो सकती है.
पटाखे काफी ज्यादा ज्वलनशील और विस्फोटक होते हैं. हल्की सी भी चिंगारी या फिर गर्मी के संपर्क में आने से आग लग सकती है. इससे यात्री और ट्रेन कर्मचारियों को खतरा हो सकता है.
पटाखों पर प्रतिबंध लगाकर भारतीय रेलवे ने ऐसी बड़ी दुर्घटना को रोकने की कोशिश की है ताकि ट्रेन यात्रा के दौरान ऐसी आपात स्थिति ना बने.
दिवाली और बाकी त्योहारों के मौसम में लोगों को दूसरे शहरों से सस्ते पटाखे लाने का लालच होता है. यह लालच एक बड़े हादसे की वजह भी बन सकता है.