✕
  • होम
  • इंडिया
  • विश्व
  • उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
  • बिहार
  • दिल्ली NCR
  • महाराष्ट्र
  • राजस्थान
  • मध्य प्रदेश
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • झारखंड
  • गुजरात
  • छत्तीसगढ़
  • हिमाचल प्रदेश
  • जम्मू और कश्मीर
  • बॉलीवुड
  • ओटीटी
  • टेलीविजन
  • तमिल सिनेमा
  • भोजपुरी सिनेमा
  • मूवी रिव्यू
  • रीजनल सिनेमा
  • क्रिकेट
  • आईपीएल
  • कबड्डी
  • हॉकी
  • WWE
  • ओलिंपिक
  • धर्म
  • राशिफल
  • अंक ज्योतिष
  • वास्तु शास्त्र
  • ग्रह गोचर
  • एस्ट्रो स्पेशल
  • बिजनेस
  • हेल्थ
  • रिलेशनशिप
  • ट्रैवल
  • फ़ूड
  • पैरेंटिंग
  • फैशन
  • होम टिप्स
  • GK
  • टेक
  • ट्रेंडिंग
  • शिक्षा

Diwali 2025: क्या ट्रेन में पटाखे ले जाने पर नहीं है रोक? दिवाली से पहले जान लें यह नियम

स्पर्श गोयल   |  15 Oct 2025 11:38 AM (IST)
1

पटाखे ज्वलनशील और खतरनाक वस्तुओं में आते हैं. इस वजह से इन्हें किसी भी परिस्थिति में ट्रेन में नहीं ले जाया जा सकता. ट्रेन में इन वस्तुओं को ले जाना प्रतिबंधित है.

2

रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत ट्रेन में पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ है. इस कानून के तहत भारतीय रेलवे उन व्यक्तियों को दंडित कर सकता है जो ट्रेन में प्रतिबंधित या खतरनाक वस्तुएं ले जा रहे हों.

3

पटाखे ले जाते हुए पकड़े जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. इसमें ₹1000 तक का जुर्माना और ज्यादा गंभीर मामलों में 3 साल तक की कैद भी हो सकती है.

4

पटाखे काफी ज्यादा ज्वलनशील और विस्फोटक होते हैं. हल्की सी भी चिंगारी या फिर गर्मी के संपर्क में आने से आग लग सकती है. इससे यात्री और ट्रेन कर्मचारियों को खतरा हो सकता है.

5

पटाखों पर प्रतिबंध लगाकर भारतीय रेलवे ने ऐसी बड़ी दुर्घटना को रोकने की कोशिश की है ताकि ट्रेन यात्रा के दौरान ऐसी आपात स्थिति ना बने.

6

दिवाली और बाकी त्योहारों के मौसम में लोगों को दूसरे शहरों से सस्ते पटाखे लाने का लालच होता है. यह लालच एक बड़े हादसे की वजह भी बन सकता है.

  • हिंदी न्यूज़
  • फोटो गैलरी
  • जनरल नॉलेज
  • Diwali 2025: क्या ट्रेन में पटाखे ले जाने पर नहीं है रोक? दिवाली से पहले जान लें यह नियम
About us | Advertisement| Privacy policy
© Copyright@2026.ABP Network Private Limited. All rights reserved.