क्या फौजियों जैसी वर्दी खरीदने पर मिल सकती है सजा, जानें क्या हैं इसके नियम?
image 1ोगृह मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों के सेक्रेटरी को निर्देश दिया हुआ है कि जो लोग भी अनाधिकृत तरीके से आर्म्ड फोर्स (आर्मी, नेवी, एयरफोर्स) की वर्दी या उसके जैसी दिखने वाली यूनिफॉर्म पहनते हैं. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा-140 और 171 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है.
बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों के सेक्रेटरी से कहा गया कि राज्य पुलिस को ये भी देखना जरूरी है कि आर्मी ड्रेस पहनने का उद्देश्य क्या है. क्या देशभक्ति की वजह से आर्मी जैसी यूनिफॉर्म पहनी है या फिर गुमराह करने के लिए पहना है.
आईपीसी की धारा-140 के मुताबिक अगर कोई यह दिखाने के लिए कि वह आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा है और आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की तरह दिखने वाले कपड़े पहनता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. राष्ट्रपति, पीएम, रक्षामंत्री, अफसरों और जवानों के अलावा कोई भी व्यक्ति आर्मी की ड्रेस नहीं पहन सकता है.
फिल्मों में आर्मी यूनिट और उनकी ड्रेस को दिखाने के लिए फिल्म निर्माता रक्षा मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों से इसको लेकर सहमति लेते हैं. इसके बाद ही वो फिल्मों में आर्मी ड्रेस पहन पाते हैं.
सामान्य नागरिक जब कभी आर्मी ड्रेस पहनता है, तो उसके ड्रेस पर कोई सेना चिन्ह या स्टार नहीं होता है. अगर कोई व्यक्ति सेना का जवान दिखने के लिए इन चिन्हों और स्टार का इस्तेमाल करता है, तो कानूनी रूप से उसके लिए कार्रवाई हो सकती है.
अब सवाल ये है कि क्या कोई भी व्यक्ति आर्मी ड्रेस खरीद सकता है? जानकारी के मुताबिक हर दुकानदार आर्मी की ड्रेस नहीं बेच सकता है, इसके लिए उस दुकानदार को लाइसेंस मिलता है. समाज में कोई भी आम व्यक्ति बिल्कुल भी आर्मी की तरह ड्रेस नहीं खऱीद सकता है. हालांकि राष्ट्रभक्ति दिखाने या किसी प्रोगाम के लिए कोई भी आर्मी की तरह ड्रेस पहन सकता है. लेकिन उस ड्रेस में आर्मी जवानों के कोड, स्टार और चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता है.