Elvish Yadav FIR: जहर के खेल में फंसे एल्विश यादव, कितनी हो सकती है सजा?

एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज
नोएडा के सेक्टर 49 पुलिस थाने में एल्विश समेत छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. एल्विश पर आरोप है कि वह पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करवाकर मोटी रकम वसूलते थे.
एल्विश के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48 ए, 49, 50, 51 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120-बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
IPC की धारा 120 की बात की जाए तो इसके तहत एल्विश को 6 महीने की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है.
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज मामल में 3 साल की सजा और 10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है.
अगर कोई आरोपी दूसरी बार भी ऐसा अपराध करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 7 साल तक की सजा और 25 हजार का जुर्माना लग सकता है.
इस मामले में अब एल्विश का रिएक्शन भी सामने आ गया है. उन्होंने वीडियो शेयर करके अपनी बात कही है.
एल्विश ने वीडियो में कहा- जितने भी आरोप मेरे पर लगे हैं वो बेबुनियाद हैं.