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Public Provident Fund: PPF स्कीम की मैच्योरिटी से पहले खाताधारक की हो गई मृत्यु तो किसे मिलेगा पैसा? यहां जानें नियम

ABP Live   |  14 Oct 2022 05:59 PM (IST)
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Public Provident Fund Account Rules: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक सरकार की एक बेहद शानदार इंवेस्टमेंट स्कीम है जिसमें निवेश करके आप शानदार फंड तैयार कर सकते हैं. इसे पीपीएफ स्कीम भी कहा जाता है. इस स्कीम में निवेशक 15 साल तक के लिए पैसे निवेश कर सकते हैं.

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यह स्कीम उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो सेल्फ इंप्लायड हैं और खुद का पीएफ फंड जमा करना चाहते हैं. इस स्कीम के तहत आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं. इस स्कीम की मैच्योरिटी राशि पूरी तरह से ट्रैक्स फ्री होती है.

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आपको बता दें कि पीपीएफ अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले भी बंद किया जा सकता है. ऐसा तक किया जा सकता हैं जब खाताधारक को कई जानलेवा बीमारी हो या उसके बच्चों को कई बीमारी हो गई हो. ऐसी स्थिति में अकाउंट खोलने के 5 साल के बाद खाते में पूरे पैसे विड्रॉल किए जा सकते हैं, लेकिन जमा राशि की ब्याज दर में 1% की कटौती कर ली जाएगी.

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अगर किसी खाताधारक की मृत्यु स्कीम की मैच्योरिटी से पहले हो जाती है तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी खाते में जमा पूरे पैसे का हकदार बन जाता है. ऐसे में नॉमिनी केवल अपनी आईडी दिखाकर खाते पर डेथ क्लेम कर सकते हैं.

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डेथ क्लेम करने के लिए आपको सबसे पहले खाताधारक के डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत होगी. इसके बाद आप अपनी आईडी लेकर बैंक या पोस्ट ऑफिस जाएं. वहां डेथ क्लेम का फॉर्म फिल करें. इसके बाद आपको आसानी से खाते में जमा पैसे मिल जाएंगे और खाते को बैंक या डाकघर बंद कर देगा.

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बता दें कि पीपीएफ खाते में देश का हर नागरिक निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत हर साल कंपाउंडिंग के आधार पर 7.1% का ब्याज दर मिलता है. इस स्कीम में आप कुल मिलाकर 15 साल तक के निवेश कर सकते हैं. हर साल 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का निवेश स्कीम में किया जा सकता हैं. इस स्कीम में निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट मिलती है.

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