PPF Rules: पीपीएफ खाते में निवेश करते वक्त न करें यह गलतियां, बंद हो जाएगा अकाउंट!
Public Provident Fund: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड स्कीम एक लॉन्ग टर्म निवेश स्कीम है जिसमें आपको 15 साल की लंबी अवधि में तगड़ा रिटर्न का लाभ मिल सकता है. इस स्कीम के तहत आप सालाना के आधार पर 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं.
अगर आप भी पीपीएफ खाताधारक हैं तो जान लें अगर आपने भी कुछ गलतियां की हैं तो आपका भी खाता निष्क्रिय हो सकता है. जानते हैं इस बारे में.
किसी भी व्यक्ति को केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट खोले की परमिशन होती है. अगर आप अपने बच्चे का पीपीएफ खाता खुलवाते हैं तो केवल माता या पिता दोनों में से कोई एक ही बच्चे का खाता खुलवाएं. दोनों एक साथ एक ही बच्चे का पीपीएफ खाता नहीं खुलवा सकते हैं.
पीपीएफ खाते में एक साथ 1.5 लाख रुपये तक के ही निवेश की सीमा है. अगर आप एक वित्त वर्ष में इससे ज्यादा निवेश करते हैं तो ऐसी स्थिति में खाते को निष्क्रिय किया जा सकता है.
पीपीएफ खाते को ज्वाइंट खाते के रूप में नहीं खोला जा सकता है. अगर आप ऐसा करते हैं तो बैंक या पोस्ट ऑफिस इस खाते को निष्क्रिय की कैटेगरी में डाल देता है.
अगर आप पीपीएफ खाते को 15 साल के बाद आगे जारी रखते हैं तो इसकी सूचना पोस्ट ऑफिस या बैंक को जरूर दें. अगर आप बिना सूचना के 15 साल के बाद भी निवेश को जारी रखते हैं तो ऐसे खाते को निष्क्रिय की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा.