इनकम टैक्स रिटर्न भरने के कितने दिन बाद आता है पैसा? जानिए पूरी डिटेल
इनकम टैक्स रिफंड भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. अगर आपने आईटीआर फाइल किया है तो टैक्स डिपार्टमेंट आपको जानकारी देता है कि आपका रिफंड आएगा या नहीं. अगर आपका रिटर्न सही है तो एसएमएस के जरिए जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा ईमेल भी भेजा जाता है.
आयकर विभाग आपके खाते में कितना रिफंड आएगा इसकी जानकारी देता है. यह सूचना इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 143 (1) के तहत भेजी जाती है और एक सीक्वेंस नंबर भी दिया जाता है.
रिफंड सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाता है. अगर आईटीआर भरने के दौरान जानकारी मिसमैच होती है तो रिफंड आने में देरी हो सकती है. हालांकि सही तरीके से रिफंड भरा गया है तो यह बहुत तेजी के साथ आता है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्ता अनुसार आईटीआर फाइलिंग के साथ ही रिफंड आने में तेजी आई है. रिटर्न भरने के 30 दिन के अंदर रिफंड जारी कर दिए गए.
CBDT चेयरमैन के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 में टैक्स रिफंड में लगने वाला समय औसतन 16 दिन है. वहीं इससे पहले वाले वित्त वर्ष के लिए 26 दिन था. टेक्नोलॉजी के अपडेट होने से रिफंड में तेजी आई है.
अगर आप इनकम टैक्स रिफंड भरना चाहते हैं तो दो तरीके से फाइल कर सकते हैं. ई-फाइलिंग वेबसाइट और Tin NSDL की वेबसाइट से रिटर्न दाखिल किया जा सकता है.