PPF Account: बच्चे के पीपीएफ खाते को करना चाहते हैं बंद? इन रूल्स को करें फॉलो, जानें डिटेल्स
PPF Account Closing Rules: पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम एक बेहद फेमस बचत योजना है जिसमें निवेश करके आप तगड़ा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं. पीपीएफ स्कीम में बाकी योजनाओं की तुलना में बहुत तगड़ा रिटर्न मिलता है. इस स्कीम की खास बात ये है कि इसमें योजना के तहत बड़ों से लेकर बच्चों तक के लिए खाता खुलवा जा सकता है.
इस स्कीम की खास बात ये है कि बच्चों के लिए खाता खुलवाने की कोई न्यूनतम आयु नहीं है. 18 साल से कम उम्र के बच्चों का माता-पिता की देखरेख में खाता खुल सकता है. इस स्कीम में आप 15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं. इसके साथ ही बता दें कि निवेश पर 7.1% का कंपाउंड ब्याज दर मिलता है.
कई बार यह खाता खुलवाने के बाद पेरेंट्स खाते को बंद करवाना चाहते हैं. 15 साल से पहले बच्चों के पीपीएफ खाते को बंद करवाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ खास परिस्थिति निर्धारित की गई है. आइए जानते हैं इस बारे में.
बच्चों का खाता अकाउंट खुलवाने के पांच साल के बाद बंद करवाया जा सकता है. इसके साथ ही ध्यान रखें कि खाते से आंशिक निकासी भी माता-पिता बच्चों की जरूरतों के लिए ही कर सकते हैं. अगर आपको बच्चों की पढ़ाई या इलाज के लिए पैसों की जरूरत है तो आप खाते से पैसे निकालकर इसे बंद कर सकते हैं.
ध्यान रखें कि आपको पैसों की जरूरत बच्चों के लिए ही हैं इसका सबूत देना होगा.इस स्कीम के तहत निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की सलाना छूट मिलती है.
पीपीएफ खाते को आप बच्चों के नाम से पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं. इस स्कीम के तहत हर साल आप कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना का निवेश कर सकते हैं.