Cashless Treatment: अब महंगा हो सकता है स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम, ये है वजह
अभी तक अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की इजाजत थी, जिनके पास NBH का प्रमाणपत्र होता है. या फिर अस्पताल को Registry of Hospitals in the Network of Insurance (Rohini) में पंजीकरण होना जरूरी था. इरडा ने बीमा कंपनियों के साथ Third Party Administrators (TPA) को भी पत्र भेजा है.
IRDA ने कहा कि बोर्ड की नीति में अस्पताल में कम से कम श्रमबल और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखें. साथ ही बोर्ड द्वारा मंजूर पैनल के नियमों को समय-समय पर कंपनियों की वेबसाइट पर भी डालना जरूरी है.
जीएसटी परिषद ने हाल में हर दिन 5,000 रुपये से ज्यादा के किराये वाले कमरे पर 5% जीएसटी लगाने की मंजूरी दी है. इससे स्वास्थ्य बीमा महंगा हो सकता है. स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर भी 18 फीसदी का GST लागू है. इससे बीमा कंपनियों को अस्पताल के पैकेज में भी बदलाव करना पड़ेगा.
इरडा ने कहा कि पैनल में उन्हीं अस्पतालों को शामिल किया जाएगा, जो बीमा कंपनियों के बोर्ड द्वारा तैयार नियमों का पालन करेंगे.
बीमा कंपनियों ने कहा कि बीमा कारोबार में लगातार सुधार कर रहा है. इस सर्कुलर से अब बीमा की पहुंच ज्यादातर इलाकों में और ज्यादा अस्पतालों में हो सकेगी. इससे अधिक से अधिक लोगों तक बीमा की पहुंच भी बढ़ेगी.