Rule Change: IMPS से लेकर NPS तक, पैसों से जुड़े इन नियमों में 1 फरवरी से हो रहा बदलाव, देखें पूरी लिस्ट
Money Rule Changing: कल से नए महीने की शुरुआत हो जाएगी और इसके साथ ही कई नए बदलाव होने वाले हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी. संसद में नए ऐलान के साथ ही कल से कई ऐसे बदलाव होंगे जो लोगों की जेब पर सीधा प्रभाव डालेंगे. इसमें एनपीएस खाते से विड्रॉल के नियम में बदलाव से लेकर IMPS के नियम तक शामिल हैं. जानते हैं इस बारे में.
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA ने जनवरी में एक नोटिफिकेशन जारी करके एनपीएस खाते से पैसे आंशिक निकासी के नियम में बदलाव कर दिया है. अब खाताधारक अपने खाते में जमा राशि का 25 फीसदी हिस्सा ही निकाल पाएंगे. यह नियम 1 फरवरी से लागू हो जाएगा.
कल से एक बैंक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए IMPS मनी ट्रांसफर के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है. कल यानी 1 फरवरी से IMPS के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको रिसीवर का मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर की आवश्यकता पड़ेगी. अब इसमें लाभार्थी के नाम और IFSC की अनिवार्यता को NPCI ने खत्म कर दिया है.
कल एलपीजी गैस सिलेंडर के भी दाम में बदलाव हो सकता है. जहां एक तरफ पूरे देश की निगाह वित्त मंत्री के बजट भाषण पर रहेगी, वहीं दूसरी और कल तेल कंपनियों घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में बदलाव कर सकती हैं.
कल से बिना केवाईसी के फास्टैग को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. फास्टैग के जरिए टोल का भुगतान तभी होगा जब उसमें केवाईसी पूरा किया गया है.
फरवरी के महीने में भारतीय रिजर्व बैंक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगली किस्त लेकर आ रहा है. SGB 2023-24 सीरीज IV 12 से 16 फरवरी के बीच खुल रहा है.
पंजाब और सिंध बैंक की 444 दिन की स्पेशल एफडी स्कीम को 31 जनवरी 2024 को खत्म हो रही है. ऐसे में इस स्कीम में निवेश करने का आखिरी मौका है. इस स्पेशल एफडी स्कीम के तहत ग्राहकों को 444 दिन की एफडी पर 7.4 फीसदी ब्याज दर का लाभ मिल रहा है.