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EPFO: पीएफ अकाउंट होल्डर्स ध्यान दें! जल्द से जल्द जोड़े नॉमिनी का नाम, मिलेगा पूरे 7 लाख का फायदा

ABP Live   |  13 Jul 2022 05:46 PM (IST)
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EPFO e-Nomination: सरकारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हर व्यक्ति की सैलरी का एक हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा होगा है. पीएफ अकाउंट में जमा पैसे को खाताधारक रिटायरमेंट के बाद या इमरजेंसी स्थिति में निकाल सकते हैं, लेकिन अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में खाते में जमा पैसे नॉमिनी निकाल सकता है.

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इस कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खाताधारकों को ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने को कहता है. इस मामले पर जानकारी देते हुए ईपीएफओ (EPFO) ने बताया है कि ईपीएफ/ईपीएस (EPF/EPS) का नॉमिनेशन आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं.

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अगर कोई खाताधारक नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है तो उसे पूरे 7 लाख रुपये का नुकसान हो सकता है. यह राशि खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को दी जाती है.

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अगर किसी व्यक्ति की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ईपीएफ कर्मचारी के नॉमिनी को कम से कम 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये की बीमा राशि मिलती है. यह राशि नॉमिनी तक बैंक खाते में जमा की जाती है.

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ऐसे में परिवार की सोशल सिक्योरिटी के लिए ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करना बहुत जरूरी है. जानते हैं किस तरह आप ई-नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं.

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इसके लिए आप सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर विजिट करे और वहां For Employees ऑप्शन का चुनाव करें. इसके बाद Member UAN या Online Service का चुनाव करें.

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इसके बाद अपना UAN नंबर और पासवर्ड दर्ज करें. इसके बाद ई-नॉमिनेशन में Provide Details ऑप्शन में सेव ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद प्रोवाइड डिटेल्स पर Yes क्लिक करें और अपने नॉमिनी का नाम भरें. इसके बाद Save Nomination पर क्लिक करें. इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करें और आपके नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

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