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(Source: ABP Cvoter)
EPF Account: इन कारणों से बंद हो सकता है प्रोविडेंट फंड अकाउंट, नियम जानकर आप भी रहें अलर्ट
नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड का पैसा उनकी जिंदगी भर की कमाई का वो गाढ़ा हिस्सा होता है जो वो रिटायरमेंट के बाद या किसी इमरजेंसी के समय यूज कर सकते हैं. ईपीएफओ से जुड़े नियमों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि कई बार कुछ परिस्थितियों के कारण ईपीएफ खाता बंद हो सकता है. यहां हम बता रहे हैं कि कैसे आप खाता बंद होने के नियमों को जानें इनसे बचें.
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View In Appअगर कोई व्यक्ति पहले भारत में नौकरी करता था लेकिन बाद में वह विदेश में जाकर बस जाए तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का पीएफ खाता बंद हो सकता है. दरअसल आपको बता दें कि कर्मचारी निधि संगठन केवल भारत में रहने वालों और नौकरी करने वालों को पीएफ खाते की सुविधा देता है. वहीं अगर कोई नौकरी करने के लिए विदेश शिफ्ट हो जाता है तो उसके पीएफ खाते को बंद कर दिया जाता है.
अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो ऐसी स्थिति में संगठन उस खाताधारक के अकाउंट को बंद कर देता है. लेकिन,इससे पहले खाताधारक के अकाउंट में जमा पैसा उसके परिवार वाले या नॉमिनी निकाल सकता है. ऐसी स्थिति में नॉमिनी को संगठन के ऑफिस आकर डेथ क्लेम करना होगा. इसके बाद वह आसानी से जमा राशि निकाल सकता है. इसके बाद अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा.
अगर किसी खाताधारक के अकाउंट में 36 महीनों से किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में पीएफ खाते को बंद कर दिया जाता है. यह अकाउंट Inactive कैटेगरी में आते हैं जिसे बाद में बंद कर दिया जाता है.
अगर कोई व्यक्ति अपने पीएफ अकाउंट के सारे पैसे निकाल लेता है तो उसके अकाउंट को बंद कर दिया जाता है. ऐसा रिटायरमेंट फंड को निकालने के बाद किया जाता है.
पीएफ अकाउंट को दोबारा एक्टिव कराने के लिए आपको एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जाकर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी. एक ख्याल रखने वाली बात ये है कि निष्क्रिय होने के बाद भी अकाउंट में पड़े पैसों पर ब्याज मिलता रहता है. आप अपने इनेक्टिव यानी निष्क्रिय खाते को एक्टिव कराकर अपने पैसों को हासिल कर सकते है.
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