Customer Banking Rights: लंच है बाद में आना... बैंक अधिकारी ऐसा कहकर नहीं टाल सकते काम, जानिए ग्राहकों के अधिकार
अगर आपको बैंकों के इन अधिकारों के बारे में पता होगा तो आप अपना काम आसानी से पूरा कर सकते हैं और अगर कोई बैंक अधिकारी ये काम करने से इनकार करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं. आइए जानते हैं बैंक में ग्राहकों क्या अधिकार हैं.
बैंक अधिकारी ग्राहकों से अभद्र व्यवहार, मारपीट, लिंग, धर्म और उम्र पर कमेंट नहीं कर सकते हैं. डरा धमकाकर किसी कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर नहीं करवा सकते हैं. इसके अलावा, किसी स्कीम में बेवकूफ बनाकर निवेश नहीं करा सकते हैं. किसी दूसरे के साथ ग्राहक की पर्सनल जानकारी नहीं शेयर कर सकता है. साथ ही ग्राहकों खाते से संबंधी जानकारी देने से मना नहीं कर सकता है.
बैंक कर्मचारी एकसाथ लंच पर नहीं जा सकते हैं. एक आईटीआर में मिली जानकारी के मुताबिक बैंककर्मी एक एक करके लंच पर जा सकते हैं. इस दौरान नॉर्मल ट्रांजैक्शन चलता रहेगा.
अगर कोई कर्मचारी काम करने से इनकार करे या फिर घंटों तक इंतजार करवाए तो इसकी शिकायत आप बैंक में रखे शिकायत रजिस्टर्ड में लिखकर कर सकते हैं. इससे कुछ नहीं हो तो बैंक मैंनेजर से शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा, आप भारतीय रिजर्व बैंक, लोकपाल या उपभोक्ता फोरम में शिकायत करा सकते हैं.
ग्राहक cms.rbi.org.in पर, CrPC@rbi.org.in ईमेल भेजकर और टोल फ्री नंबर 14448 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा आप बैंक के टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं.
किसी ग्राहक के लॉकर में रखे रुपये या डॉक्यूमेंट को दीमक खा जाता है या फिर खो जाता है तो यह बैंक की जिम्मेदारी होती है कि बैंक इसकी भरपाई करे.