इस योजना के तहत निपटाए गए किसानों के 1.63 लाख करोड़ रुपयों के दावे, कृषि मंत्री ने दी जानकारी
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) राज्यों के लिए स्वैच्छिक है. सभी किसान अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाकर इस योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं.
मंत्री ने कहा इस योजना में फसलों को बुवाई से कटाई तक प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का कम प्रीमियम पर व्यापक बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है.
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीएमएफबीवाई विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा प्रभावित मौसमों/वर्षों/क्षेत्रों में योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है.
योजना के तहत की गई विभिन्न पहलों के कारण, 2023-24 में कवर किया गया सकल फसल क्षेत्र (जीसीए) 2022-23 में 501 लाख हेक्टेयर की तुलना में बढ़कर 598 लाख हेक्टेयर हो गया है.
मंत्री ने बताया कि योजना के तहत 2023-24 में नामांकित किसानों की संख्या 3.97 करोड़ थी, जबकि 2022-23 में यह 3.17 करोड़ थी. यह बदलाव 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दिखाता है.