Pakistan Supreme Court Verdict: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के मंसूबों पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है. शीर्ष अदालत ने पाकिस्तानी संसद के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के सभी फैसलों को पलट दिया है और सूरी के फैसलों को असंवैधानिक करार दिया. चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यों की पीठ ने कहा कि 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाए. इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से बच रहे थे.


SC के फैसले की बड़ी बातें-


1. पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर के फैसले को रद्द किया.


2. पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने संसद को भंग करने को असंवैधानिक करार दिया. संसद को बहाल किया गया.


3. पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि प्रधानमंत्री संविधान से बंधे थे, इसलिए वह राष्ट्रपति को विधानसभाओं को भंग करने की सलाह नहीं दे सकते थे.


4. अदालत ने स्पीकर को 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे नेशनल असेंबली का सत्र बुलाने का आदेश दिया ताकि अविश्वास प्रस्ताव पर मतविभाजन किया जा सके.


प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति एजाज़-उल अहसन, न्यायमूर्ति मज़हर आलम खान मियांखाइल, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान मंदोखाइल शामिल हैं.


बता दें कि नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम खान सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को गिराने की तथाकथित विदेशी साजिश से जुड़े होने का हवाला देते हुए रविवार को उसे खारिज कर दिया था. कुछ मिनट बाद, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री खान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था. कासिम खान सूरी के फैसले को विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.


Pakistan Political Crisis: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की संसद, इमरान खान को 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव का करना होगा सामना