इस्लामाबाद: पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अवमानना के एक मामले में उपस्थित होने में बार-बार विफल रहने को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया. चुनाव आयोग तहरीक-ए-इंसाफ के बागी नेता अकबर एस बाबर की ओर से इमरान के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई कर रहा था. आयोग ने इमरान को निर्देश दिया कि वह 25 सितंबर को आयोग के सामने उपिस्थत हों.


इमरान के वकील बाबर अवान ने दलील दी कि तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख विदेश दौरे पर थे और महज एक घंटा पहले स्वदेश लौटे. इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन हुआ है. वकील ने सवाल किया, ‘‘अगर इमरान खान संस्थाओं का सम्मान करते तो यहां मौजूद होते.’’ इसके बाद चुनाव आयोग ने अवमानना के मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और इमरान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया और आदेश दिया कि वह 25 सितंबर को अदालत के समक्ष उपस्थित हों.


चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान को 25 सितंबर तक एक लाख रूपये का मुचलका जमा करना चाहिए. पिछले महीने आयोग ने इमरान की ओर से जवाब नहीं मिलने पर उनको दूसरी बार कारण बताओ नोटिस जारी किया था.