Pakistan Political Crisis Live Updates: संसद भंग करने के मामले पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए स्थगित

Pakistan Political Crisis Live Updates: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने देश की सरकारी संस्थाओं को चेतावनी देते हुए असंवैधानिक कदम उठाने से बचने के निर्देश दिए हैं.

ABP Live Last Updated: 04 Apr 2022 04:12 PM
डिप्टी स्पीकर को संसद भंग करने का अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के अनुसार सिर्फ स्पीकर ही संसद भंग करने पर फैसला दे सकता है. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो मामले की सुनवाई कल दोपहर 12 बजे (पाकिस्तान के समयानुसार) तक के लिए स्थगित कर दी है 

विपक्ष ने फुल कोर्ट बेंच के गठन की मांग की

संसद भंग करने को लेकर विपक्ष की याचिका पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. इस मामले पर विपक्ष ने फुल कोर्ट बेंच के गठन की मांग की है. कोर्ट ने ये मांग ठुकरा दी. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आपको ये साबित करने की आवश्यकता है कि एक पूर्ण न्यायालय का गठन क्यों किया जाना चाहिए?

पीएम मोदी और एस जयशंकर की मुलाकात

विदेश मंत्री (EAM) डॉ एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं. पाकिस्तान में बने हालातों को लेकर चर्चा की संभावना है.

सुप्रीम कोर्ट में एक बजे से सुनवाई
अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने पर संसद भंग मामले में एक बजे से सुनवाई शुरू होगी. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, सुनवाई के दौरान स्पीकर की ओर से अटॉर्नी जनरल पेश होंगे. 
इस्लामाबाद में फिलहाल भारी अनिश्चतता का दौर

पाकिस्तान में सियासी संकट काफी गहरा गया है. इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और नेशनल असेंबली के भंग किए जाने के बाद विपक्ष का गुस्सा बढ़ गया है तो वहीं इमरान खान विपक्ष पर तंज कस रहे हैं. इस्लामाबाद में फिलहाल भारी अनिश्चतता का दौर है. संवैधानिक विशेषज्ञ वैधता को लेकर बहस कर रहे हैं और इस पर विचार कर रहे हैं कि इमरान खान और उनके विरोधी आगे क्या और किस तरह से रास्ता तलाश सकते हैं. पाकिस्तान की सियासी संकट का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ेगा. करीब 220 मिलियन से अधिक लोगों का परमाणु-सशस्त्र राष्ट्र पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर-पूर्व में चीन और पूर्व में परमाणु प्रतिद्वंद्वी भारत के बीच स्थित है, जो इसे अहम रणनीतिक महत्व का बनाता है.

15 दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य जारी रख सकते हैं

पाकिस्तान राष्ट्रपति द्वारा नेशनल असेंबली भंग किए जाने के बाद इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया. हालांकि, पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत, इमरान कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक 15 दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य जारी रख सकते हैं, मगर उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं है. इस घटनाक्रम के बाद इमरान की पत्नी बुशरा बीबी की सहेली दुबई रवाना हो गईं हैं.

पूर्व पीएम के ऑफिस पर हमला

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सुप्रीमो नवाज शरीफ के लंदन स्थित कार्यालय पर रविवार रात हमला हुआ. इस हमले में तीन लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है. यह नवाज पर 24 घंटे के अंदर दूसरा हमला है. 


मिली जानकारी के अनुसार कल यानी रविवार को शरीफ के लंदन स्थित कार्यालय पर 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया, जिनमें से कुछ ने फेस मास्क पहने हुए थे. वहीं हमलावरों और वहां मौजूद पीएमएल-एन कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई, जिसमें तीन लोग घायल हो गए.

15 दिनों तक पीएम होंगे इमरान खान

पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद का कहना है कि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान आने वाले 15 दिनों तक पाकिस्तान के पीएम बने रहेंगे.

बैकग्राउंड

Pakistan Political Crisis Live Updates: पाकिस्तान में चल रहे सियासी उठापटक के बीच कल यानी बीते रविवार को राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया और रविवार को ही इमरान खान को पाकिस्तान के पीएम के पद से हटा दिया गया. हालांकि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 के अनुसार, इमरान खान कार्यवाहक पीएम के नियुक्ति होने यानी आने वाले 15 दिनों तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य जारी रख सकते हैं, इस बीच उन्हें देश से जुड़े किसी भी फैसले को लेने का अधिकार नहीं होगा.


इस बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने देश की सरकारी संस्थाओं को चेतावनी देते हुए असंवैधानिक कदम उठाने से बचने के निर्देश दिए हैं. चीफ जस्टिस ने कहा है कि नेशनल असेंबली के विघटन के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए सभी आदेश और कार्य अदालत के आदेश के अधीन होंगे. 


इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को निलंबित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया. हालांकि पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने पीपीपी के अनुरोध को स्वीकार करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि अदालत डिप्टी स्पीकर के कार्यों की समीक्षा करेगी.

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