Pakistan Ballistic Missile: पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर रेंज वाली सतह से सतह पर मार करने वाली अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण करने का दावा किया है. यह परीक्षण अभ्यास इंडस के तहत किया गया. इस मिसाइल की खासियत इसकी एडवांस नेविगेशन सिस्टम और स्पीड है, जिसे इस परीक्षण के माध्यम से जांचा गया है.

इस परीक्षण की टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कुछ ही दिनों बाद हुआ है. 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के सुंदर बैसरन इलाके में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की जान गई, जिनमें एक नेपाली पर्यटक और एक स्थानीय टट्टू ऑपरेटर शामिल था. हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक संगठन ने ली. घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए और कई तरह की पाबंदी लागू कर दी. इसमें ताजा फैसला आयात और जहाजों के बैन से जुड़ा हुआ है.

अब्दाली मिसाइल की खासियत 

अब्दाली मिसाइल, जिसे Hatf-II के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान द्वारा विकसित एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM) है. इसे पाकिस्तान के अंतरिक्ष और अनुसंधान आयोग (NESCOM) और संबंधित रक्षा अनुसंधान इकाइयों ने विकसित किया है. इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में त्वरित और सटीक हमला करना है. यह मिसाइल पाकिस्तान की रणनीतिक सैन्य सोच का हिस्सा है, जिसमें वह अपनी सीमित परमाणु और पारंपरिक ताकत को मजबूत करने की दिशा में अग्रसर है. अब्दाली मिसाइल की अधिकतम रेंज 450 किलोमीटर है.

अब्दाली मिसाइल को अत्याधुनिक इनर्शियल और सैटेलाइट-आधारित नेविगेशन सिस्टम से लैस किया गया है. यह इसे सटीकता (Accuracy) के लिहाज से एडवांस बनाता है. मिसाइल में Circular Error Probability (CEP) बेहद कम है, जो इसे रणनीतिक हमलों के लिए और अधिक प्रभावशाली बनाता है. पाकिस्तान का दावा है कि अब्दाली मिसाइल न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम नहीं है. हालांकि इसे पारंपरिक विस्फोटकों के साथ रणनीतिक ठिकानों, सैन्य अड्डों, और शहरी केंद्रों को लक्ष्य बनाने के लिए डिजाइन किया गया है.

देश की रणनीतिक और कूटनीतिक फैसले

भारत सरकार ने पाकिस्तान के विरुद्ध कई निर्णायक कदम उठाए हैं. सभी प्रकार के आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध, चाहे वे प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष. सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिया गया है, जिसमें मेडिकल वीजा भी शामिल हैं. भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को समयसीमा देकर देश छोड़ने का निर्देश. भारत सरकार ने पाकिस्तानी  जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही भारतीय जहाजों को पाकिस्तान के बंदरगाहों में जाने पर बैन कर दिया है. यह प्रतिबंध मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 411 के तहत लगाया गया है. भारत ने पाकिस्तानी संबंधों में सबसे बड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को समाप्त कर दिया है, जो 1960 से दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का आधार रही है.

हमले के बाद पाकिस्तानी नेताओं के भड़काऊ भाषण 

हमले के बाद पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से दिए गए युद्ध की धमकी भरे बयान स्थिति को और अधिक भड़का रहे हैं. इस क्रम में पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तारा ने दावा किया था कि भारत 36 घंटे में हमला करेगा. इसके अलावा रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने कहा था कि 2-3 दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है.