Imran Khan: पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री (Former Prime Minister) इमरान खान (Imran Khan) को 25 अगस्त तक के लिए सुरक्षात्मक जमानत (Protective Bail) मिल गई है. उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) ने बेल दे दी है और 25 अगस्त से पहले एंटी टेरर कोर्ट (Anti Terror Court) में जाने होने का निर्देश भी दिया है. गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.


बता दें कि इमरान खान के खिलाफ आतंक निरोधी कानून के तहत केस दर्ज हुआ था. उन पर इस्लामाबाद की रैली में एक जज समेत दो शीर्ष अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगा था. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की कानूनी टीम ने इमरान खान की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने अपनी याचिका में कहा कि जब भी उन्हें समन किया जाएगा, वो अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं.


इमरान की याचिका में पेश दलीलें


इमरान ने अपनी दलील में उल्लेख किया कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है. साथ ही उन्हें कभी किसी अपराध के लिए दोषी भी नहीं ठहराया गया. इन सब के बीच, पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. खबरें आईं थी कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार इमरान खान को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार करने वाली है.


20 अगस्त को इमरान के खिलाफ दर्ज हुआ मामला


इमरान खान (Imran Khan) पर पिछले शनिवार यानी 20 अगस्त को इस्लामाबाद (Islamabad) की एक रैली में की गई टिप्पणियों को लेकर आतंकवाद विरोधी अधिनियम (ATA) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था. उनके खिलाफ एफआईआर (FIR) में कहा गया कि उन्होंने अपने भाषण में पुलिस अधिकारियों और एक महिला जज (Judge) को अपने काम को करने से रोकने और अपने पीटीआई (PTI) से संबंधित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई न करने के उद्देश्य से धमकी दी थी.  


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