Coronavirus: देश में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बीच, पाकिस्तान ने बुधवार को कराची, लाहौर, रावलपिंडी और राजधानी इस्लामाबाद समेत अन्य शहरों में आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की है. इसके अलावा, सरकार ने सख्त कोविड-19 नियमों को भी लागू किया है. नियमों के तहत, सीमित जगहों में खासकर सार्वजनिक परिवहन, बाजार और रेलवे स्टेशनों पर मास्क पहनना लाजिमी हो गया है. सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, नए नियम 29 अक्टूबर से प्रभावी होंगे.


पाकिस्तान के कई शहरों में आंशिक लॉकडाउन


अधिकारियों ने सभी वाणिज्यिक गतिविधियों समेत शॉपिंग मॉल, मैरेज हॉल, रेस्टोरेंट को रात्रि 10 बजे तक बंद करने का भी फैसला लिया है. सिर्फ आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल और मेडिकल दुकानों को खुली रखने की छूट दी गई है. स्वास्थ्य मामलों पर प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायक (SAPM) डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि देश कोरोना वारयरस की 'दूसरी लहर' का सामना करने जा रहा है और इस्लामाबाद की एक अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को 2 महीनों तक लागू करने का आदेश दिया है. जिससे लोगों का राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना सुनिश्चित हो सके.


कोरोना की 'दूसरी लहर' पर कोविड नियम सख्त


गौरतलब है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं, नियमन एवं समन्वय का प्रभार भी है. उन्हें इमरान खान की सरकार ने संघीय मंत्री का दर्जा दिया है. प्रधानमंत्री इमरान खान ने नागरिकों को सावधान करते हुए कहा, "हमें कोरोना वायरस संक्रमण के दूसरी लहर के आने का डर और कुछ संकेतों से पता चल रहा है कि मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है." पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 3 लाख 30 हजार से ज्यादा हो गए हैं और 6 हजार 5 सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.


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