ढाका: बांग्लादेश की एक अदालत ने गुरुवार अपने फैसले में कहा कि जो लोग अपनी लंबित याचिकाओं के साथ दो सालों से अधिक समय से जेल में बंद हैं, वो 30 दिसंबर को होने वाला आम चुनाव नहीं लड़ सकते. बीडीन्यूज24 की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के पांच नेताओं अमानुल्लाह अमान, ए.जेड.एम. जाहिद हुसैन, वदूद भुईयां, मोहम्मद मोशीउर रहमान और मोहम्मद अब्दुल वहाब की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका के संबंध में दिया गया है.
अदालत ने कहा कि संविधान के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को जेल में दो वर्षों से ज्यादा समय तक रहने की सजा दी जाती है तो जबतक अपीलीय डिवीजन सजा को खारिज या निलंबित नहीं करता, वह चुनावों में भाग नहीं ले सकता/सकती है.
इस आदेश के बाद बीएनपी की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया आगामी चुनाव नहीं लड़ सकेंगी, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार के दो मामलों में 17 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है.
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