America Plans On H-1B Visa: अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन वीजा को लेकर नया नियम लाने जा रहा है. बाइडेन प्रशासन H-1B और L1 वीजा पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की पहल कर रहा है. अमेरिका (America) अगले कुछ सालों में इसे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पायलट आधार पर कुछ श्रेणियों में घरेलू वीजा पुनर्वैधीकरण (Domestic Visa Revalidation) को फिर से शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है.


जो बाइडेन (Joe Biden) प्रशासन के इस कदम से भारतीय समेत हजारों विदेशी तकनीकी कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है. 


भारतीय तकनीकी पेशेवरों को होगा फायदा


साल 2023 के अंत तक इस पायलट प्रोजेक्ट के शुरू होने की संभावना है. पायलट प्रोजेक्ट जब पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो अमेरिका में हजारों भारतीय तकनीकी पेशेवरों को बड़ी राहत मिलेगी. साल 2004 तक गैर अप्रवासी वीजा (Non Immigrant Visa) की कुछ श्रेणियों, खास तौर से एच-1बी को अमेरिका के भीतर ही रिन्यूअल किया जाता था या उसे फिर से वैध बनाने के लिए मुहर लगाई जाती थी. 


स्वदेश आकर मुहर लगाने की अनिवार्यता


वीजा के नवीनीकरण के लिए, विशेष रूप से एच-1बी वीजाधारक विदेशी तकनीकी कर्मचारियों को अभी देश से बाहर जाना पड़ता है. ज्यादातर मामलों में तकनीकी कर्मचारियों को अपने पासपोर्ट पर एच-1बी एक्सटेंशन की मुहर लगवाने के लिए स्वदेश आना पड़ रहा है. सभी एच-1बी वीज़ा धारकों के लिए अपने पासपोर्ट पर नवीनीकरण की तारीखों के साथ मुहर लगाने की जरूरत होती है.


अभी H-1B वीजा रीस्टैम्पिंग की इजाजत नहीं


अगर कोई अमेरिका से बाहर यात्रा पर जाना चाहता है या फिर से यूएस में एंट्री करना चाहता है, तो ये जरूरी है. फ़िलहाल अमेरिका में H-1B वीज़ा रीस्टैम्पिंग की इजाजत नहीं है. रीस्टैम्पिंग सिर्फ किसी भी अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में की जा सकती है. ये विदेशी श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी असुविधा थी, खासकर ऐसे समय में जब वीजा वेटिंग समय 800 दिनों से अधिक या दो वर्ष से अधिक हो. 


क्या है H-1B?


H-1B वीजा एक गैर-अप्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को खास व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति देता है. प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर करती हैं. एच-1बी वीजा एक बार में तीन साल के लिए जारी किया जाता है.


पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि नए नियम से आवेदकों को वीजा नवीनीकरण (Visa Renewal) के लिए विदेश यात्रा करने की जरूरत खत्म हो जाएगी.


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