रांची: चारा घोटाला मामले में साज काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. बता दें कि दुमका ट्रेजरी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को पिछले साल आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत सात-सात साल कैद की सजा सुनायी थी. सजा के साथ इस मामले में लालू यादव पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.

दुमका ट्रेजरी मामले के साथ ही लालू यादव चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में भी सजायाफ्ता हैं. लालू यादव पर दुमका ट्रेजरी मामले में 3.13 करोड़ रुपये गबन का आरोप है. आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका में बीमारी का हवाला दिया है. उन्होंने कहा है कि वह रिम्स में भर्ती हैं और कई बीमारियों से ग्रसित हैं. लालू यादव मधुमेह, हृदय और किडनी की बीमारियों से पीड़ित हैं. आरजेडी चीफ ने कहा है कि बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें इस मामले में जमानत दी जाए.

आपको जानकारी दें कि इससे पहले लालू यादव को हाईकोर्ट ने जुलाई में देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में आधी सजा काटने पर जमानत देने का प्रावधान किया है. हाईकोर्ट ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए लालू यादव को देवघर मामले में जमानत दी थी.

चारा घोटाले का घटनाक्रम

चारा घोटाला जानवरों के चारा, दवाई और पशुपालन उपकरणों का घोटाला है. 900 करोड़ का चारा घोटाला साल 1996 में सामने आया था. इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा मुख्य आरोपी बने. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया है. 10 मई 1997 को सीबीआई ने राज्यपाल से लालू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. 23 जून 1997 को लालू और 55 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई.

चारा घोटाले में 29 जुलाई 1997 को लालू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था. 12 दिसंबर 1997 को लालू यादव रिहा हो गए लेकिन 28 अक्टूबर 1998 को लालू यादव को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया. मार्च 2012 को सीबीआई ने पटना कोर्ट में लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा सहित 32 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. 2013 में चारा घोटाले से जुड़े एक मामले चाईबासा केस में लालू को सजा मिली. लालू यादव वर्तमान में चार मामलो में सजायाफ्ता हैं.

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