देहरादून: उत्तराखंड की एक कोर्ट ने अपहरण और धमकाने के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मूल चंद चौहान को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी.


पूर्व मंत्री के खिलाफ जारी हुआ था गैर-जमानती वारंट


पूर्व मंत्री और उनके तीन सहयोगियों ने पौड़ी में सीजेएम कोर्ट में समर्पण कर दिया, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. दरअसल पूर्व मंत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था.


तीन बार से विधायक चौहान पर साल 2013 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान बिजनौर जिला पंचायत सदस्यों को अगवा करने और पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने के लिए धमकाने का आरोप है.


लक्ष्मण झूला पुलिस थाने में दर्ज कराया था केस


17 जनवरी, 2013 को अधिकांश सदस्य लक्ष्मण झूला पुलिस थाना इलाके में स्थित एक होटल में ठहरे हुए थे, जिस दौरान कथित तौर पर चौहान अपने गुर्गो के साथ लाल बत्ती लगी कारों में आए और उन्होंने पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया. घटना के एक दिन बाद बिजनौर निवासी रोहित कुमार ने घटना के सिलसिले में लक्ष्मण झूला पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था.


पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था, लेकिन कोर्ट के समन के बावजूद कोई भी आरोपी कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुआ, जिसके बाद कोर्ट को सभी आरोपियों के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी करना पड़ा.


तीन सहयोगियों के साथ पूर्व मंत्री ने किया CJM कोर्ट में समर्पण


सोमवार को चौहान ने बिजनौर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अमित चौहान, एसपी नेताओं रशीद और कपिल के साथ सीजेएम सुधीर कुमार सिंह की कोर्ट में समर्पण कर दिया. सीजेएम ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. एसपी के एक पूर्व सांसद सहित कई अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं.