इलाहाबाद: बाबा जयगुरूदेव के शिष्य पंकज यादव द्वारा पिछले साल बनारस में किये गए समागम के दौरान राजघाट पुल पर हुई भगदड़ में दो दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने यूपी सरकार से यह बताने को कहा है कि भगदड़ मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमे अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है.


जवाब दाखिल करने के लिए सिर्फ 24 घंटों की मोहलत


अदालत ने सरकार से यह सवाल भी पूछा है कि क्यों न इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए. चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच ने इस मामले में यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए सिर्फ चौबीस घंटों की मोहलत दी है.


हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले में बुधवार को फिर से सुनवाई करेगी. भगदड़ मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर नीरज कुमार ने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर रखी है. अदालत ने यूपी सरकार से जवाब तलब इसी पीआईएल पर सुनवाई के दौरान की है.


शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके से निकाली जानी थी शोभायात्रा


गौरतलब है कि पंकज यादव द्वारा किये गए समागम में तीन हजार लोगों के इकट्ठा होने की एडीएम सिटी वाराणसी ने अनुमति दी. शहर के भीड़ भरे एरिया से शोभायात्रा भी निकाली जानी थी, लेकिन सुबह से भीड़ जुटने लगी. आयोजकों ने लाखों लोगों को बुला लिया.


इस आयोजन में तकरीबन पांच लाख लोग इकट्ठा हुए. राजघाट पुल पर भगदड़ में पचीस लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करायी थी. पीआईएल में जिला प्रशासन पर घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है तथा पुलिस पर सरकारी दबाव में निष्पक्ष विवेचना न करने का आरोप भी लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गयी है.