पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी समेत सभी पांचों राज्यों में वोटिंग जारी है. ऐसे में कई बार देखने को मिलता है कि कुछ मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं दिखता है. वोटर लिस्ट में नाम न होने के कारण वोटर्स परेशान हो जाते हैं. ऐसे में वोटर्स के मन में यह सवाल उठता है कि अगर मेरा नाम लिस्ट में नहीं है तो क्या मैं वोट दे सकता हूं?


लिस्ट में नाम न होने पर क्या डाल सकते हैं वोट


अब सवाल उठता है कि अगर किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो क्या वह वोट डाल सकता है? इसका जवाब है- नहीं, अगर किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वह वोट नहीं डाल सकता है. ऐसे में मतदाताओं को अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाना होगा तभी वोट डाल सकते हैं. मतदान से पहले चुनाव आयोग की ओर से सभी वोटर्स को एक स्लिप दी जाती है. इस स्लिप में उनका नाम और जिस मतदान केंद्र पर वोट देने जाना है उसका नंबर और पता लिखा होता है. इस पर्ची और वोटर कार्ड के साथ वोटर्स वोट डालते हैं.


इन दस्तावेजों के जरिए डाल सकते हैं वोट


कई बार ऐसा देखा गया है कि चुनाव आयोग की ओर से वोटर स्लिप तो मतदाताओं को भेज दिया जाता है लेकिन वोटर कार्ड नहीं होता है. इस स्थिति में मतदाता चुनाव आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक वैलिड पहचान पत्र के साथ वोट डाल सकता है. ये वैध पहचान पत्र हैं- पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक और फोटोग्राफ लगा हुआ पेंशन डॉक्यूमेंट. इसके अलावा कई अन्य दस्तावेज को चुनाव आयोग की ओर से वैलिड माना गया है.


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