वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर शनिवार को स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब एक युवक ने नारेबाजी की जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. युवक का नाम अब्दुल कलाम नाम है. दरअसल मस्जिद में शाम पांच बजे की नमाज़ पढ़ने के लिए लोगों के ज़्यादा संख्या में आने पर पुलिस ने कुछ आपत्ति जताई, जिस पर एक व्यक्ति उत्तेजित हो गया और ‘अल्लाह-हू-अकबर’ के नारे लगाने लगा.  इस पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और युवक को थाने लेकर चली गई. 


इस बीच ज्ञानवापी मस्ज़िद-श्रृंगार गौरी मामले में अदालत ने फ़िलहाल फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है. मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई के बाद फिलहाल सर्वे का काम जारी रहेगा. हालांकि आयुक्त वकील पर फैसला आना बाकी है लेकिन फिलहाल अजय मिश्रा सर्वे करेंगे.


अगस्त 2021 में अदालत तक पहुंचा मामला 
गौरतलब है कि विश्व वैदिक सनातन संघ के पदाधिकारी जितेन्द्र सिंह विसेन के नेतृत्व में राखी सिंह तथा अन्य ने अगस्त 2021 में अदालत में एक वाद दायर कर श्रंगार गौरी के नियमित दर्शन—पूजन और अन्य देवी—देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा की मांग की थी.


सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गत 26 अप्रैल को अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी—सर्वे करके 10 मई को अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था. मिश्रा ने वीडियोग्राफी और सर्वे के लिये छह मई का दिन तय किया था.


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