Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड में कोटद्वार की फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बुधवार 12 जनवरी को अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से निष्कासित नेता के बेटे पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दे दी है.पौड़ी जिले के कोटद्वार की न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पाण्डेय ने हत्याकांड के अन्य दो आरोपियों सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता के नार्को व पॉलीग्राफी टेस्ट की अर्जी खारिज कर दी है. मामले में  ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की ओर से पुलकित आर्य से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सहमति ली गई, जिसके बाद फैसला सुनाया गया.


इससे पहले इसी हफ्ते कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर फैसला 5 दिन के लिए टाल दिया था. अंकिता मर्डर केस की जांच कर रहे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट के लिए अदालत में अर्जी दी थी. इससे पहले, निष्कासित बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य सहित तीन आरोपियों ने यह कहते हुए नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था कि एसआईटी ने यह नहीं बताया कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद वह नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों करवाना चाहती है. मामले के आरोपियों के खिलाफ एसआईटी 19 दिसंबर को अदालत में करीब 500 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल कर चुकी हैं. इसमें 97 लोगों को गवाह बनाया गया है, इसके अलावा अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को एफएसएल टेस्ट के लिए भेजकर प्राप्त की गयी रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है. 


क्या है मामला? 
अंकिता की उम्र 19 साल थी, जिसका शव 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर से बरामद किया गया था. पुलिस अधिकारियों को उसका शव मिलने से कम से कम छह दिन पहले उसके लापता ​होने की सूचना दी गई थी. अंकिता बीजेपी से निष्कासित नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी. जानकारी के मुताबिक पुलकित आर्य को अंकिता से कहासुनी के बाद नहर में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. मामले में दो और लोगों अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को भी गिरफ्तार किया गया है. उत्तराखंड पुलिस ने 4 दिसंबर को कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच लगभग पूरी हो चुकी है. केवल आरोपियों के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया बाकी है, जिसके लिए उन्होंने कोटद्वार कोर्ट से तीनों आरोपियों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी.


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