नई दिल्ली: केन्द्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को मुसलमानों में एक साथ तीन तलाक बोलने की प्रथा से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी. अध्यादेश के तहत इस परंपरा को मुसलमान पुरूषों के लिए दंडनीय बनाया गया है. तलाक-ए-बिद्दत को खत्म करने के संबंध में संसद में पेश विधेयक फिलहाल राज्यसभा में लंबित है. मौजूदा लोकसभा के भंग होने के साथ ही तीन जून को यह विधेयक भी समाप्त हो जाएगा.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि कैबिनेट ने तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पहले हस्ताक्षरित यह अध्यादेश पिछले लगभग एक साल में तीसरी बार प्रभावी हो रहा है.
इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में त्वरित यातायात सुविधा विकसित करने के लिये दिल्ली से मेरठ के बीच रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना को भी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी.
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