नई दिल्लीः दिल्ली के अलग-अलग क्वॉरेंटीन सेंटर में रखे गए तब्लीगी जमात के लोगों को क्वॉरेंटीन सेंटर से बाहर निकालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि तब्लीगी जमात के लोगों को क्वॉरेंटीन सेंटर से तो बाहर निकलने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन वह जिन जगहों पर रहेंगे उन जगहों की पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी जाएगी और उनके रहने और खाने का खर्च तब्लीगी जमात ही उठाएगा.


हाईकोर्ट में दायर याचिका में क्या कहा गया था


दिल्ली हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर कर मांग की गई थी कि तब्लीगी जमात के लोगों को क्वॉरेंटीन का वक्त पूरा हो जाने के बावजूद क्वॉरेंटीन सेंटर में रखा गया है जो कि नियमों के खिलाफ है. लिहाजा सरकार को आदेश दिया जाए कि वह इन तब्लीगी जमात के लोगों को क्वॉरेंटीन सेंटर से बाहर निकाले.


क्वॉरेंटीन सेंटर से निकलेंगे लेकिन जहां भी रहेंगे पुलिस की निगरानी में होंगे


हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस और सरकार को निर्देश दिया कि तब्लीगी जमात के लोगों को सरकारी क्वॉरेंटीन सेंटर से बाहर निकलने की अनुमति दे दी जाए. लेकिन ऐसी 9 जगह चिन्हित की जाए जहां पर इन लोगों को रखा जा सके. यह लोग जहां पर भी रहेंगे उसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन के पास में मौजूद रहेगी और बिना पुलिस प्रशासन की जानकारी कि यह लोग कहीं आ जा नहीं पाएंगे. कोर्ट ने इसके साथ ही निर्देश देते हुए यह भी कहा है की तब्लीगी जमात के यह लोग जहां पर भी रहेंगे उनके रहने और खाने का खर्चा तब्लीगी जमात ही उठाएगा और उसका सरकारी खजाने से कोई वास्ता नहीं होगा.


मार्च के आखिरी हफ्ते से ही क्वॉरेंटीन सेंटर में रखे गए थे तब्लीगी जमात से जुड़े लोग


गौरतलब है दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन के मरकज से तब्लीगी जमात से जुड़े दो हजार से ज्यादा लोगों को लॉक डाउन वन के ऐलान के बाद में बाहर निकाला था. मरकज़ से बाहर निकाले जाने के बाद तब्लीगी जमात से जुड़े इन लोगों को अलग-अलग क्वॉरेंटीन सेंटर में रखा गया था. तब्लीगी जमात के लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार/पुलिस के क्वॉरेंटीन का वक्त पूरा हो जाने के बावजूद क्वॉरेंटीन सेंटर में रखने के इस फैसले को चुनौती दी गई थी.


यह भी पढ़ेंः


केरल सरकार ऑनलाइन बेचेगी शराब, BevQ नाम से लॉन्च करेगी ऐप