तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन (TGPSC) की ग्रुप-1 परीक्षाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 10 मार्च 2025 को जारी सामान्य रैंकिंग सूची को रद्द कर दी है. कोर्ट ने मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्रों के पुनर्मूल्यांकन (री-वैल्यूएशन) के आदेश जारी किए हैं और निर्देश दिया है कि नई जांच के बाद ही परिणाम दोबारा घोषित किए जाएं.

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जस्टिस नामवरपु राजेश्वर राव की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने 7 जुलाई 2025 को विस्तृत सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने टीजीपीएससी को पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए आठ महीने का समय दिया है. यदि पुनर्मूल्यांकन संभव नहीं हुआ तो नए सिरे से परीक्षाएं आयोजित करने के आदेश भी दिए गए हैं.

अभ्यर्थियों ने की मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन की मांग 

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टीजीपीएससी ने 10 मार्च 2025 को ग्रुप-1 परीक्षाओं के परिणाम जारी किए थे. हालांकि, कई अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन की मांग की थी. पुनर्मूल्यांकन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. 

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी और परिणामों में त्रुटियां थीं. अभ्यर्थियों की ओर से प्रस्तुत तर्कों और साक्ष्यों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने रैंकिंग सूची को रद्द करने का फैसला किया. इस फैसले से ग्रुप-1 परीक्षाओं में शामिल हजारों अभ्यर्थियों पर असर पड़ेगा, जो लंबे समय से परिणामों का इंतजार कर रहे थे. 

टीजीपीएससी नए सिरे से शुरू करे मूल्यांकन प्रक्रिया

टीजीपीएससी को अब नए सिरे से मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करनी होगी, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें. यदि पुनर्मूल्यांकन संभव नहीं हुआ तो नई परीक्षाओं का आयोजन एक बड़ा चुनौती होगा.

यह फैसला सरकारी नौकरियों के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. टीजीपीएससी ने अभी तक इस फैसले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

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