Telangana DGP: हैदराबाद में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रवि गुप्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है. दरअसल, तेलंगाना के डीजीपी को सिंगापुर एयरलाइंस खराब रिक्लाइनर सीटों के मामले में मुआवजा देगी. इस दौरान सिंगापुर एयरलाइंस को मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है.  डीजीपी ने एयरलाइंयस पर बिजेनस (जेड) क्लास टिकट पर नॉन-वर्किंग रिक्लाइनर अलॉट करने के खिलाफ केस दर्ज किया था.


दरअसल, 23 मई, 2023 को डीजीपी रवि गुप्ता और उनकी पत्नी अंजलि गुप्ता हैदराबाद से सिंगापुर होते हुए ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर निकले थे. इस दौरान उनकी शिकायत में बिजनेस क्लास में खराब रिक्लाइनर सीटों की बात कही गई थी. जिन्हें स्वचालित रूप से पीछे झुकना चाहिए था, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान खराबी होने के चलते वो ऐसा नहीं कर सके.


क्या है मामला?


बता दें कि, डीजीपी रवि गुप्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि बिजनेस क्लास के हर टिकट के लिए 66,750 रुपए पेय करने के बावजूद वे अपनी रिक्लाइनर सीटों पर आराम से नहीं बैठ सके. जिसके चलते उन्हें पूरी यात्रा जागते हुए करनी पड़ी थी. उस दौरान उन्हें महसूस हो रहा था कि वे इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे हो. साथ ही उनके साथ इकोनॉमी क्लास के यात्रियों जैसा व्यवहार किया गया.


जब इस मामले में डीजीपी रवि गुप्ता ने एयरलाइंस के कर्मचारियों से शिकायत की तो सिंगापुर एयरलाइंस ने शुरुआत में प्रति व्यक्ति 10,000 क्रिसफ्लायर मील की पेशकश की, लेकिन डीजीपी रवि गुप्ता ने इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया.


45 दिनों के भीतर रकम देने का दिया आदेश


इसके बाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अपना फैसला सुनाया कि सिंगापुर एयरलाइंस को 23 मई, 2023 से वसूली तक 12% ब्याज के साथ हर  शिकायतकर्ता को 48,750 रुपए कुल 97,500 रुपए वापस लौटाने होंगे. इसके साथ ही एयरलाइन को मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा के लिए 1 लाख रुपए के साथ-साथ शिकायत की फीस के तौर पर 10,000 रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया.


वहीं, आयोग ने तेलांगना डीजीपी रवि गुप्ता और उनकी पत्नी अंजली गुप्ता को 45 दिनों के भीतर पूरी रकम का भुगतान करने का आदेश दिया है.


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