Andhra Pradesh High Court: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अलग-अलग मामलों में दायर तीन जमानत याचिकाएं सोमवार (09 अक्टूबर) को खारिज कर दीं. चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती इनर रिंग रोड और अंगल्लू हमला मामलों में जमानत और ‘फाइबर नेट’ मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया था.


समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अमरावती इनर रिंग रोड मामला नायडू के शासन के दौरान राजधानी शहर अमरावती के मास्टर प्लान में कथित रूप से ‘हेरफेर’ करने और कई कंपनियों को कथित तौर पर अनुचित रूप से लाभ की पेशकश करने से संबंधित है. अंगल्लू मामला अगस्त के महीने में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की ओर से निकाली गई एक राजनीतिक रैली के दौरान हुए दंगों से जुड़ा है.


कौन-कौन से हैं मामले?


अन्नामय्या जिले के अंगल्लू और चित्तूर जिले के पुंगानुरु में पथराव, आगजनी और दंगे में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और सत्ता में मौजूद युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के समर्थक और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.


फाइबरनेट मामला एक पसंदीदा कंपनी को 330 करोड़ रुपये के एपी फाइबरनेट प्रोजेक्ट के चरण -1 के तहत कार्य आदेश आवंटित करने में कथित निविदा हेरफेर से संबंधित है. अपराध जांच विभाग ने आरोप लगाया कि निविदा आवंटित करने से लेकर पूरी परियोजना को पूरा करने तक अनियमितताएं हुईं, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ.


वर्तमान में नायडू कौशल विकास निगम घोटाला मामले में राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में हैं. नायडू (73) पर 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास निगम से धन के कथित दुरुपयोग का आरोप है जिससे राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ था.


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