Supreme Court on Suspension of 12 BJP MLA: सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर (Maharashtra Assembly Speaker) को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बीजेपी के 12 विधायकों को साल भर के लिए सदन की कार्यवाही से स्थगित करने के फैसले को असंवैधानिक और अनुचित ठहराया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक सत्र से ज्यादा का निलंबन सदन के अधिकार में नहीं और ऐसा करना असंवैधानिक है. निलंबन 1 सत्र के लिए ही हो सकता था.


दरअसल, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने साल भर के लिए BJP के 12 विधायकों को निलंबित किया था. विधानसभा स्पीकर के इस फैसले को BJP ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. उन्हें पिछले साल पांच जुलाई को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था. राज्य सरकार ने उन पर विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था.


सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सदन में कथित कदाचार और दुर्व्यवहार के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के 12 बीजेपी विधायकों के एक साल के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति खानविलकर ने सुंदरम से कहा था कि विधायकों का निलंबन सदन के सत्र से बड़ा नहीं होना चाहिए और इसके अलावा कुछ भी तर्कहीन होगा. न्यायमूर्ति रविकुमार ने कहा था, एक और बात यह है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मान लीजिए कि सत्ताधारी पार्टी (विधानसभा में) कमजोर है और 15 या 20 लोग निलंबित हैं, तो ऐसे में लोकतंत्र का भाग्य क्या होगा?


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