Tamil Nadu Karnataka Cauvery Water Dispute: कावेरी नदी से पानी छोड़े जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की तरफ से दायर की गई याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से इंकार कर दिया. अदालत ने कहा- हम इस मामले पर पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं रखते हैं. 


तमिलनाडु सरकार की तरफ से दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) की 28 अगस्त को होने वाली बैठक में अगले पखवाड़े के लिए पानी छोड़ने का फैसला करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसके पास इस मुद्दे पर कोई विशेषज्ञता नहीं है और उन्होंने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है. मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी.






'सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा कर्नाटक'
कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार ने कहा, कर्नाटक ने तमिलनाडु को कावेरी नदी का जल दिए जाने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का रुख किया है. शिवकुमार ने कहा कि राज्य और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार उच्चतम न्यायालय में अपनी दलीलें पेश करेगी.


शिवकुमार के पास जलसंसाधन विभाग का प्रभार भी है. उन्होंने बातचीत में कहा, हमने उच्चतम न्यायालय की नयी पीठ के समक्ष अपनी दलीलें रखने के संबंध में बातचीत की थी. हमने राज्य और किसानों के हितों की रक्षा के मद्देनजर कावेरी जल साझा करने के मुद्दे पर अपील दाखिल की है. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा था वह कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दशकों पुराने विवाद की सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन करेगा.


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