Women Quota In NDA: नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में महिलाओं के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अहम टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 मार्च) को कहा कि NDA में महिला कैडेटों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण को निर्धारित करना अदालत के लिए संभव नहीं है. इसी के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने कोटे की मांग करने वाली पूर्व एनडीए एस्पिरेंट की याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा, "महिला उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी समय के साथ आनी चाहिए. महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें एक साथ मिलना संभव नहीं है."


बता दें कि एनडीए के प्रत्येक कोर्स में तीनों सेवाओं के लिए 370 रिक्तियां हैं. इनमें से 208 कैडेट भारतीय सेना में, 120 भारतीय वायु सेना में और 42 भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त करते हैं. अभी के नियम के अनुसार, पुणे स्थित संस्थान में हर बैच में केवल 19 महिलाएं ही हैं. NDA की परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है, NDA-I साल की पहली छमाही में और NDA-II दूसरी छमाही में.


'पहले ये सचमुच में आदमियों की दुनिया थी, लेकिन अब...'


सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसदा आरक्षण की मांग करने वाली याचिका पर कहा, "हम इसे इस तरह नहीं कर सकते... हम कैसे कह सकते हैं कि उन्हें 50 फीसदी सीटें दी गई हैं? पहले ये सचमुच में आदमियों की दुनिया थी, लेकिन अब महिला उम्मीदवारों के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं बनाई गईं हैं."


पीठ ने आगे कहा, "यह एक नीतिगत मुद्दा भी है. हम इस मामले में सबसे अच्छे परिणाम के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि उन्हें अब 50:50 के अनुपात में उम्मीदवार चाहिए. चीजों को धीरे-धीरे और निश्चित ढांचे के भीतर होना चाहिए... आपका उद्देश्य नेक हो सकता है लेकिन हम इसे इस तरह से नहीं कर सकते हैं."


साल 2021 में 19 महिलाओं का हुआ था सिलेक्शन


बता दें कि नवंबर 2021 में एनडीए की परीक्षा में कुल 5,70,000 आवेदन आए, जिसमें 1,78,000 महिलाएं शामिल थीं. आंकड़ों के मुताबिक, 1,002 महिलाओं ने लिखित परीक्षा पास की थी. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने दिसंबर 2021 में एक प्रेस नोट जारी कर 19 महिला उम्मीदवारों को सफल घोषित किया था.


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