नई दिल्ली/कोलकाता: पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में बीजेपी रथ यात्रा को इजाजत देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कानून व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी सरकार की चिंता को सही माना है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीजेपी की रैली और सभाओं के लिए राज्य सरकार इजाजत दे.

इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी से ममता सरकार को ऐसा कार्यक्रम देने को कहा है, जिससे राज्य सरकार की चिंता दूर हो सके. सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से कहा कि बीजेपी को सार्वजनिक सभाऐं और रैलियां आयोजित करने की अनुमति दी जाए.

प्रस्तावित रथ यात्रा का कार्यक्रम प्राधिकारियों को दे बीजेपी- SC

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई से कहा कि वह अपनी प्रस्तावित रथ यात्रा का संशोधित कार्यक्रम प्राधिकारियों को देकर उनसे आवश्यक मंजूरी प्राप्त करे.

पीठ ने पश्चिच बंगाल सरकार से कहा कि संविधान में प्रदत्त बोलने ओर अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की रथ यात्रा के परिवर्तित कार्यक्रम पर विचार करे. पीठ ने कहा कि संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य सरकार की आशंकाओं को ‘निराधार’ नहीं कहा जा सकता. बीजेपी को तर्कसंगत तरीकों से इन आशंकाओं को दूर करने के लिए सभी संभव कदम उठाने होंगे.

क्या है मामला?

बता दें कि पिछले साल दिसंबर में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी की रथयात्रा पर रोक लगा दी थी. दरअसल, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी की इस रथ यात्रा को मंजूरी देने से इंकार कर दिया था. राज्य प्रशासन की ओर से मंजूरी न मिलने के बाद पार्टी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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