Supreme Court Hearing on K Ponmudi Appointment: सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता के पोनमुडी को तमिलनाडु की कैबिनेट में मंत्री नियुक्त करने से इनकार करने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर मामले को कल यानी शुक्रवार (22 मार्च) के लिए सूचीबद्ध किया है.


सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल से के पोनमुडी को राज्य कैबिनेट में मंत्री नियुक्त करने से इनकार करने के फैसले पर सवाल उठाया. सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि के पोनमुडी की सजा पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है और तमिलनाडु के राज्यपाल उन्हें शपथ लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं.


डीएमके ने की राज्‍यपाल के इस्‍तीफे की मांग 


दरअसल, तम‍िलनाडु के राज्‍यपाल आरएन रव‍ि ने के पोनमुडी को मंत्री नियुक्त करने से इनकार कर दिया था जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले पर डीएमके प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई राज्यपाल पर निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग भी कर चुके हैं.  


आय से अधिक संपत्ति मामले व 3 साल की सजा पर कोर्ट ने लगा थी रोक 


अयोग्य ठहराए गए तमिलनाडु के मंत्री और द्रमुक के वरिष्ठ नेता के पोनमुडी को 13 मार्च, 2024 को आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी दोषसिद्धि और 3 साल की जेल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई थी. इसके कुछ द‍िनों बाद तम‍िननाडु विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावु ने उनकी सदस्‍यता बहाल कर दी थी. 


सीएम एमके स्‍टाल‍िन ने गवर्नर को ल‍िखा था पत्र 


विधायक के रूप में सदस्‍यता बहाल होने के बाद के पोनमुडी को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की ओर से मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश की गई. इसको लेकर मुख्‍यमंत्री एमके स्‍टाल‍िन ने तमिलनाडु राज्यपाल आरएन रवि को पत्र भी ल‍िखा था. सीएम स्‍टा‍ल‍िन ने पोनमुडी को मंत्री शपथ द‍िलाने का आग्रह क‍िया था लेक‍िन राज्‍यपाल की ओर से इसको मंजूरी नहीं दी गई.    


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