Tamil Nadu Governor Vs DMK: चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने डीएमके नेता के पोनमुडी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने पर तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि को फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं. 


सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से भी सवाल करते हुए कहा, "यदि राज्यपाल संविधान का पालन नहीं करते हैं तो सरकार क्या करती है?" दरअसल, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की सिफारिश के बावजूद, राज्यपाल ने पोनमुडी को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर मंजूरी देने से इनकार कर दिया था.


हाल ही में पोनमुडी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषसिद्धि और तीन साल की सजा पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी. 


सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने हैरानी जताते हुए कहा कि राज्यपाल आरएन रवि कैसे कह सकते हैं कि पोनमुडी की दोबारा नियुक्ति संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगी. हम आरएन रवि को 24 घंटे के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देते हैं. 


बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा, ‘‘अटॉर्नी जनरल हम राज्यपाल आरएन रवि के आचरण को लेकर काफी चिंतित हैं. जिन लोगों ने उन्हें (आरएन रवि) को सलाह दी है, उन्होंने उन्हें ठीक से सलाह नहीं दी है.’’


राज्यपाल ने क्या कहा था?
राज्यपाल आरएन रवि ने पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी (K Ponmudy) को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा. वहीं राज्य सरकार ने गर्वनर आरएन रवि को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. 


इनपुट भाषा से भी. 


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