Shiv Sena Symbol Row: उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के बीच शिवसेना के सिंबल को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा. चुनाव आयोग (Election Commission) ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष और तीर (Arrow & Bow) का प्रयोग करने पर रोक लगा दी है. सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के खिलाफ उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जाने की तैयारी कर रहा है. चुनाव आयोग ने ये फैसला महाराष्ट्र (Maharashtra) में आने वाले उपचुनाव को लेकर लिया है.


चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब उद्धव और एकनाथ दोनों में कोई भी गुट इस चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं कर पाएगा. चुनाव आयोग दोनों ही गुटों को अलग अलग सिंबल देगा जिस पर उपचुनाव के प्रत्याशी उतारे जाएंगे. निर्वाचन आयोग के इस फैसले को लेकर उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है. इसको लेकर रविवार, 9 अक्टूबर 2022 को मातोश्री में मीटिंग भी है. ये मीटिंग दोपहर 12 बजे होगी.


चुनाव आयोग के आदेश में क्या?


चुनाव आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि महराष्ट्र में होने जा रहे उपचुनावों में दोनों धड़े नए नाम और आवंटित चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं. चुनाव आयोग ने साफ कहा कि अंधेरी पूर्व में होने वाले उपचुनाव में दोनों गुटों में से किसी को भी पार्टी का नाम शिवसेना और उसका चुनाव चिन्ह धनुष और तीर का इस्तेमाल करना की अनुमति नहीं होगी. दोनों गुटों को इस चुनाव से संबंधित सिंबल आवंटित किया जाएगा जिसे वो चुन सकते हैं.


लंबी खिंचेगी लड़ाई


चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि उद्धव (Uddhav Thackeray) और शिंदे (Eknath Shinde) गुट के बीच ये लड़ाई लंबी चलने वाली है. महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट ने अंधेरी पूर्व विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव (By Election) को लेकर चुनाव आयोग से धनुष और तीर चुनाव चिन्ह आवंटित करने की मांग की थी. चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर उद्धव गुट को नोटिस जारी कर शनिवार, 8 अक्टूबर 2022 तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा था. इसके बाद चुनाव आयोग ने सिंबल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया. अब उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है.


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