नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शुक्रवार को पांच करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के लिए भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी और उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स और कंपनी के कार्यकारी निदेशक धनेश सेठ के बैंक और डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है.


चोकसी हीरा कारोबारी नीरव मोदी का मामा है. वह गीतांजलि जेम्स का प्रवर्तक और प्रबंध निदेशक है. नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से करीब 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है. फिलहाल वह ब्रिटेन की जेल में है.


सेबी ने कहा कि चोकसी, गीतांजलि जेम्स और सेठ पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहे हैं, जिसके बाद उनके खातों को कुर्क करने का फैसला किया गया.


सेबी ने इस साल फरवरी में सूचीबद्धता सहित विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए इनपर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. कुल बकाया 5.27 करोड़ रुपये से कुछ अधिक का है. इसमें पांच करोड़ रुपये का जुर्माना और 27 लाख रुपये का ब्याज तथा एक हजार रुपये की वसूली लागत शामिल है.


बता दें कि इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री ‘बेड ब्वॉय बिलियनेयर्स’ की पूर्व स्क्रीनिंग के अनुरोध वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दिया है.


नेटफ्लिक्स पर इसके बारे में यह बताया गया है कि यह एक ऐसा वृत्तचित्र है जो भारत के सर्वाधिक कुख्यात उद्योगपतियों के लालच, फरेब और भ्रष्टाचार को बयां करता है. इसमें भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी के साथ-साथ सुब्रत रॉय और बी राजू रामलिंग राजू के विवादित मामलों पर प्रकाश डाला गया है.


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