Badminton Coach Arrested In Coimbatore: तमिलनाडु में कोयंबटूर सेंट्रल महिला पुलिस ने गुरुवार (23 नवंबर) को एक प्राइवेट स्कूल के बैडमिंटन कोच को गिरफ्तार किया है. आरोपी कोच ने छात्रा से वॉट्सऐप पर अपनी नग्न तस्वीरें भेजने को कहा था.


गिरफ्तार कोच की पहचान कोयंबटूर शहर के सोवरीपलायम में रहने वाले 28 साल डी अरुण ब्रून के रूप में की गई है. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पुलिस सूत्रों ने बताया कि वह पिछले छह महीने से अविनाशी रोड स्थित एक प्राइवेट स्कूल में टेम्परेरी बैडमिंटन कोच के रूप में काम कर रहा था.


लड़की ने न्यूड तस्वीर देने से किया इनकार
रिपोर्ट के मुताबिक 11वीं कक्षा की एक 17 वर्षीय छात्रा ने अरुण को पहले अपनी सामान्य तस्वीर भेजी थी. इसके बाद उनसे छात्रा से वॉट्सऐप पर नग्न तस्वीर भेजने को कहा. हालांकि, लड़की ने उसे अपनी न्यूड तस्वीरें देने से इनकार कर दिया.


इसके बाद लड़की ने इस बात की सूचना अपने माता-पिता को दी, जिन्होंने बुधवार (22 नवंबर) की शाम को केंद्रीय महिला पुलिस निरीक्षक वाडिवुकरसी के पास शिकायत दर्ज कराई. 


पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस ने कोच के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद स्कूल प्रबंधन ने भी बैडमिंटन कोच पर एक्शन लेते हुए उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया.


कोच ने अन्य लड़कियों से भी मांगी थी तस्वीरें
सूत्रों के मुताबिक बैडमिंटन कोच अरुण ने पांच अन्य लड़कियों के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की था. उसने उनसे भी अपनी नग्न तस्वीरें अपने व्हाट्सएप नंबर पर भेजने को कहा था. फिलहाल पुलिस आरोप से पूछताछ कर रही है.


पोक्सो और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कितनी होती है सजा?
पोक्सो एक्ट बच्चों के साथ यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराध करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है. इसमें मौत की सजा तक का प्रावधान है. वहीं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से किए गए अपराध आते हैं. इसमें 5 साल तक की कैद हो सकती है. 


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