Supreme Court: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को तमिलनाडु पुलिस ने राज्य में 16 अप्रैल को रूट मार्च निकालने की अनुमति दे दी है. मद्रास हाई कोर्ट के इस संबंध में आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की अपील को सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को खारिज होने के बाद पुलिस ने ये अनुमति दी है. 


मद्रास हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को आरएसएस को यह कहते हुए मार्च निकालने की अनुमति दी थी कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विरोध आवश्यक है. आरएसएस राज्य में 45 जगहों पर मार्च निकालेगा. उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु पुलिस ने राज्य में 2 अक्टूबर को एक सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद रूट मार्च करने के लिए आरएसएस को अनुमति देने से इनकार कर दिया था.


संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद...


पुलिस ने तब कहा था कि इस्लामवादी संगठन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के परिसरों पर एनआईए के छापे और उस संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद राज्य में मार्च निकालने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस को पूरे तमिलनाडु में रूट मार्च करने की अनुमति देते हुए कहा था कि तमिलनाडु सरकार द्वारा उद्धृत कानून और व्यवस्था के मामलों से पता चलता है कि कई मामलों में, अपराधियों की बजाय आरएसएस के सदस्य पीड़ित थे.


अदालत ने आदेश में कहा...


सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा था, राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए चार्ट से पता चलता है कि प्रतिवादी संगठन (आरएसएस) के सदस्य उन कई मामलों में पीड़ित थे और वे अपराधी नहीं थे. इसलिए, विद्वान जज द्वारा पारित मुख्य रिट याचिका या समीक्षा याचिका पर दिए गए आदेश में गलती निकालना हमारे लिए संभव नहीं है. इसलिए सभी विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज करने योग्य हैं.


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