नई दिल्ली: एक व्यक्ति ने भारतीय रिजर्व बैंक के खिलाफ शिकायत करने के लिए केवल इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया क्योंकि बैंक के रखवालों ने उसे बैंक की तस्वीरें खींचने से रोक दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर उसके पास आने की अरल मोझी सेल्वन की कोशिश पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कानून की प्रक्रिया का दुरपयोग करने और न्यायालय का समय नष्ट करने के लिए उस पर 50,000 रुपए जुर्माना लगाया.
मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर और न्यायमूर्त डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने उससे कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के पास जुर्माना जमा कराए.
उसने कहा कि एससीबीए इस धन का उपयोग अपने पुस्तकालय का सुधार करने में करेगी. सेल्वन को सुरक्षा गार्डो ने संसद मार्ग स्थित आरबीआई इमारत की तस्वीरें लेने से रोक दिया था. सेल्वन ने उसके मौलिक अधिकारों के कथित उल्लंघन को लेकर आरबीआई के खिलाफ याचिका दायर की थी.